ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन विस्तार: CBDT की पुष्टि और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय

ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन विस्तार: CBDT की पुष्टि और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय

ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन विस्तार: CBDT की पुष्टि और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय

सितंबर 26, 2025 इंच  व्यापार subham mukherjee

द्वारा subham mukherjee

डेडलाइन विस्तार की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024‑25 (आकलन वर्ष 2025‑26) की आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग डेडलाइन ने पिछले कुछ महीनों में करदाताओं और कर‑पेशेवरों के बीच काफी उलझन पैदा की थी। प्रारम्भिक तौर पर गैर‑ऑडिट करदाताओं के लिये अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित थी, परन्तु आयकर पोर्टल में आई तकनीकी समस्याओं के कारण इसे 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य उन लाखों करदाताओं को राहत देना था, जो पोर्टल‑संबंधी त्रुटियों से जूझ रहे थे।

इस दौरान सोशल मीडिया पर कई झूठी पोस्ट भड़क गईं, जिनमें यह कहा गया था कि डेडलाइन को 30 सितंबर 2025 तक और भी बढ़ा दिया गया है। इन अफ़वाहों को खारिज करने के लिये आयकर विभाग ने ट्विटर (अब X) पर आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसी कोई अतिरिक्त विस्तार नहीं हुई है और घोषित समय‑सीमा ही लागू है।

डेडलाइन का पुनः निर्धारण इसलिए भी आवश्यक हो गया, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ITR फॉर्मों में कई बदलाव किए गए थे। कई करदाताओं को नए फ़ॉर्म को समझने और सही‑सही भरने में अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए आधिकारिक तौर पर फाइलिंग विंडो को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। यह विस्तार सभी वर्गों पर समान नहीं था; विभिन्न करदाता श्रेणियों के लिए अलग‑अलग अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गईं।

ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • गैर‑ऑडिट व्यक्तिगत करदाता, HUF, AOP और BOI: 16 सितंबर 2025 तक।
  • ऑडिट‑आवश्यक व्यवसाय: 31 अक्टूबर 2025 तक।
  • ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले व्यवसाय: 30 नोवम्बर 2025 तक।

इसके अलावा, आयकर विभाग ने FY 2024‑25 के लिये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी। यह निर्णय कई प्रोफेशनल संस्थाओं, विशेषकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की माँगों के बाद लिया गया, जिनका कहना था कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और अन्य कारणों से कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ।

दंड, लेट‑फाइलिंग प्रक्रिया और पेशेवर राय

दंड, लेट‑फाइलिंग प्रक्रिया और पेशेवर राय

डेडलाइन को न मानने पर करदाताओं को सेक्शन 234F और 234A के तहत दंड और ब्याज का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 234F के अनुसार, यदि कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो ₹5,000 का फाइलिंग लेट फीस लागू होता है, जबकि आय ₹5 लाख से कम होने पर ₹1,000 का दंड लगता है। सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर 1 % प्रति माह का ब्याज वसूला जाता है।

डेटलाइन के बाद भी करदाता 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर अतिरिक्त फीस और ब्याज लगेगा। संशोधित रिटर्न भी उसी तारीख तक दाखिल किया जा सकता है, जबकि अपडेटेड रिटर्न की अंतिम तिथि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्‍स प्रोफेशनल्स की इस निर्णय पर मिली-जुली प्रतिक्रिया रही है। अधिकांश ने तकनीकी समस्याओं के कारण विस्तार को स्वागत किया, परन्तु उन्होंने भविष्य में ऐसी समस्याओं के लिए अधिक स्थिर आईटी बुनियादी ढाँचे की माँग की। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर रिटर्न जमा करने के पीक सीजन में पोर्टल की क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य है, ताकि सिस्टम डाऊन या लैंब्डा जैसी समस्याएँ न हों।

डेडलाइन के विभिन्न वर्गों को स्पष्ट करने के लिये नीचे एक संक्षिप्त सारणी दी गयी है:

  1. गैर‑ऑडिट व्यक्तिगत / HUF / AOP / BOI – 16 सितंबर 2025
  2. ऑडिट‑आवश्यक व्यवसाय – 31 अक्टूबर 2025
  3. ट्रांसफर‑प्राइसिंग रिपोर्ट वाले – 30 नोवम्बर 2025
  4. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा – 31 अक्टूबर 2025
  5. लेट रिटर्न (सभी वर्ग) – 31 दिसंबर 2025
  6. संशोधित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025
  7. अपडेटेड रिटर्न – 31 मार्च 2030

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 के अंत तक लगभग 7.57 कोर आयकर रिटर्न फाइल हो चुके हैं, और 4.02 लाख से अधिक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की गई हैं। यह संख्या दर्शाती है कि बड़े पैमाने पर रिटर्न प्रोसेसिंग की क्षमता में सुधार की आवश्यकता अभी भी मौजूद है।

समग्र रूप से, CBDT ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिये जरूरी कदम उठाए हैं, परन्तु कर प्रणाली की डिजिटल स्थिरता को बेहतर बनाने की दिशा में और भी सुधार आवश्यक है। करदाता, प्रोफेशनल और नियामक सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत होगी, ताकि भविष्य में ऐसी अनावश्यक उलझन से बचा जा सके।


साझा:
subham mukherjee

subham mukherjee

मैं एक प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक हूँ, जो दैनिक खबरों से जुड़े मुद्दों पर लिखना पसंद करता हूँ। मैंने कई प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों में कार्य किया है और मुझे जनता को सही और सटीक जानकारी प्रदान करने में खुशी मिलती है।

एक टिप्पणी करना