ITR फ़ाइलिंग डेडलाइन को तकनीकी गड़बड़ी के कारण 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया। CBDT ने सोशल मीडिया पर फैली झूठी खबरों को खारिज किया और मूल समय‑सीमा को ठीक रखा। विभिन्न करदाता वर्गों की अलग‑अलग अंतिम तिथि, दंड की संरचना और देर से फाइलिंग के लिए अतिरिक्त फीस के बारे में विस्तार से बताया गया।
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