दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे राजकोष को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
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