दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे राजकोष को 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
राजनीतिदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिसे दिल्ली कोर्ट 1 जून को सुनेगी। मामला कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेया ने प्रवर्तन निदेशालय से 1 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त हो रही है।
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